उपभोक्ताओं के अधिकारों पर हुई बात, वक्ताओं ने कहा व्यापक प्रचार-प्रसार हो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कार्यशाला आयोजित

विनय एक्सप्रेस समाचार,नागौर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर शुक्रवार को जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषय विशेषज्ञों ने उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए और उपभोक्ता संरक्षण कानून का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की बात कही।केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित थीमः ‘‘ ब्वदेनउमत.ज्ञदवू ल्वनत त्पहीजे (उपभोक्ता-अपने अधिकारों को जाने) श्पर जिला कलक्टर सभागार भवन में आयोजित इस कार्यशाला में अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नागौर द्वारा किये गये उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय व कार्यों की प्रंशसा की। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ताओं के हित के लिए सोशल मिडिया व इलेक्ट्रॉनिक मिडिया व प्रिंट मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उनके अधिकारों से जुड़ी बातों का प्रचार-प्रसार किया जाए।
कार्यशाला में बलवीर सिंह खुडखुडिया सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नागौर ने बताया कि आयोग में अब तक 7967 प्रकरण दर्ज हुए जिसमें से 7044 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। उक्त प्रकरणों में अधिकतर प्रकरण सेवा में कमी एवं वस्तु दोष के दर्ज हुए। इन्हांनेे बताया कि जिला स्तर पर एक करोड., राज्य स्तर पर 10 करोड़ एवं केन्द्रीय स्तर पर 10 करोड़ से उपर के मामलों की सुनवाई होती है। इन्होनें बताया कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा।जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सदस्य चन्द्रकला व्यास ने बताया कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा एवं उपभोक्ता के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो वह आयोग मे बिना किसी वकील अपना प्रकरण दर्ज करवा सकता है।कार्यशाला में जिला गैस वितरक एसोसिएशन के अध्यक्ष जेठमल गहलोत ने कहा कि ऑनलाईन खरीद के समय भ्रामक प्रचार वाली सामग्री से सावधान रहें। गहलोत ने बताया कि एलपीजी के प्रत्येक उपभोक्ताओं का बीमा होता है। दुर्घटना होने पर तुरन्त कम्पनी को सूचित कर सम्बन्धित थाने मे रिपोर्ट दर्ज करवानी होती है। प्रत्येक उपभोक्ता को नियमित रूप से अपने कनेक्शन का निरीक्षण करवाना अनिवार्य होता है, जिसकी अवधि अब पांच साल है।
संगोष्ठी में भंवरलाल सियाक जिला खेल अधिकारी नागौर ने खेल सामग्री में वर्तमान में सामग्री एवं उसकी साईज के अनुसार ही एमआरपी तय कर दी गई है। अतः सभी उपभोक्ताओं को जागरूक रहकर ही खरीददारी करनी चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता अर्जुनदास ने भी उपभोक्ताओं के हित एवं न्यायिक प्रणाली के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। अधिवक्ता गोविन्द कड़वा ने जिला उपभोक्ता मंच के सदस्यों से निवेदन किया कि वर्तमान में जिला उपभोक्ता सरंक्षण मंच के अध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा है जिसके बारे में राज्य सरकार को अवगत करवाते हुए इस पद को तुरन्त भरा जाए ताकि उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय मिल सके। रामप्रकाश बिस्सू ने मिठाई इत्यादि खाद्य सामग्रियों के क्रय के संबंध में जुड़े उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण की बात कही.
जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने कहा कि उपभोक्ता के संरक्षण से जुड़े कानूनों का आमजन में पूरा प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके लिए उचित मूल्य के दुकानदारों के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून से जुड़े मुख्य बातें और परिवेदना दाखिल करने के सिस्टम के बारे में प्रचार-प्रसार उचित मूल्य की दुकानों पर किया जाएगा।
कार्यशाला में प्रवर्तन अधिकारी देवाराम सारण, रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन निरीक्षक रामावतार पूनियां, रामलाल जाट, दिव्या बिश्नोई, जिला पेट्रोेलियम संघ के प्रतिनिधि व अन्य उपभोक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर जिला रसद अधिकारी कार्यालय में उपभोक्ता संरक्षण कानून से जुड़ी जागरूकता प्रदर्शनी भी लगाई गई।