एलपीजी आदेश 2000 के उल्लंघन करने पर जब्ती की कार्रवाई

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। शहर में घरेलू गैस के वाहनों में भरने की सूचना पर एलपीजी आदेश 2000 का उल्लंघन करने पर जब्ती की कार्रवाई की गई।
जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने बताया कि मुखबिर से मानासर जोधपुर रोड पुलिया पंचायत समिति नागौर के पास गली में घरेलू गैस के वाहनों में भरने के सम्बन्ध में सूचना मिली। मुखबिर की सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी स्वयं एवं हमराह कंवराराम प्रवर्तन अधिकारी व रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर पहुंचे। मौके पर मैसर्स अनिल मोटर गैराज दुकान में वाहन संख्या आर. जे. 21 यू.ए. 5107 में घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस भरी जा रही थी। मौके पर किशोरकुमार खल पुत्र निहालचन्द खल उपस्थित मिले जिन्होनें अपने आप को वाहन संख्या आर. जे. 21 यू.ए. 5107 का मालिक होना बताया एवं एक अन्य व्यक्ति घेवरराम पुत्र श्री रामाकिशन निवासी चेनार भी उपस्थित मिले।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि मौके पर एक सिलेण्डर से वाहन में गैस भरी जा रही थी तथा 2 सिलेण्डर मौके पर पाये गये। पचार ने बताया कि मौके पर उपस्थित घेवरराम से गैस गाडिया में भरने एवं भण्डारण के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज मांगने पर नही होना बताया। उन्होंने बताया कि घेवरराम का यह कृत्य एलपीजी आदेश 2000 के तहत स्पष्ट उल्लघंन पाए जाने पर मौके पर पाये गये तीनों गैस सिलेण्डर मय गैस, गैस भरने की मोटर पम्प मय 2 पाईप मय 2 रेग्यूलेटर, एक 7 फीट लम्बा इलेक्ट्रॉनिक वायर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा मय 5 फीट लम्बा तार, 03 रेग्यूलेटर नाईस कम्पनी तथा एक फीट लम्बा पाइप जिसके दोनों सिरो पर लगा रेगूलेटर एवं वाहन संख्या आर.जे. 21 यूए 5107 को जब्त सरकार किया गया।
उन्होंने बताया की जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री तथा वाहन को वास्ते सुरक्षा मैसर्स नागौर गैस सर्विस, नागौर के मैनेजर श्री आन्नद अग्रवाल की सुपुर्दगी में दिया गया। पचार ने बताया कि सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धारा के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।