विनय एक्सप्रेस समाचार, श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग ने होली त्योहार को मध्य नजर जिले में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्रा जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, टोपीदार बन्दूक तथा तेज धारदार हथियार, लाठी, हाकी इत्यादि साथ में लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं घूमेगा, न ही एकत्राीकरण करेगा, न ही वितरण एवं सार्वजनिक स्थान पर उनका प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे व्यक्ति एवं वाहन अथवा वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्ति पर रंग, ऑयल एवं तारपीन युक्त रंग पानी एवं रंग से भरे गुब्बारे नहीं छोडे़गा। सुरक्षा से संबंधित समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों पर जो अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिये हथियार रखने हेतु अधिकृत है, पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके अलावा वृद्ध, असहाय व्यक्तियों को सहारे हेतु लाठी रखने की छूट रहेगी। सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट रहेगी। अनुज्ञा पत्रा धारी या रिटेनर को हथियार अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु प्रपत्रा 26 लेने के लिये पुलिस थाने में लाने व वहां से ले जाने की छूट रहेगी।
कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे, जिसमें किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहंुचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दूकान, वाहन पर रंग गुलाल के नारे, गुब्बारे आदि नहीं फैकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिये प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल किचड़, ऑयल पेण्ट इत्यादि का उपयोग नहीं करेंगे एवं रंग खेलने के अनिच्छुक व्यक्तियों को ना तो लगायेंगे एवं न ही उन पर फेकेेंगे। आदेश 17 मार्च 2022 से सायं 5 बजे से 18 मार्च 2022 सायं 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
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होली त्योहार पर लगाए कार्यपालक मजिस्टेªट
श्रीगंगानगर, 15 मार्च। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग ने होली के त्योहार के अवसर पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाये है।
उन्होंने बताया कि 17 व 18 मार्च 2022 को होली त्योहार के अवसर पर जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने खण्ड क्षेत्र में एवं तहसीलदार अपने तहसील क्षेत्रा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट रहेंगे। श्रीगंगानगर शहर में पुरानी आबादी व कोतवाली थाना क्षेत्रा में उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर तथा जवाहर नगर व सदर थाना क्षेत्रा के लिये तहसीलदार गंगानगर को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया गया है।
समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि वे 17 मार्च की सायं 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं 18 मार्च को प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने-अपने कार्य क्षेत्रा में उपस्थित रहेंगे। डयूटी के दौरान सुनिश्चित कर लिया जाये कि कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति किसी भी सूरत में बिगड़ने नही पाये तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों से समन्वय रखते हुए आपस में संपर्क बनाये रखेंगे तथा जिला प्रशासन को भी सूचना देते रहेगें। समस्त कार्यपालक मजिस्टेªेट अपनी सुरक्षा हेतु हेलमेट तथा बाजू पर मजिस्टेªेट लिखी लाल पट्टी का प्रयोग करेगें।
फायर ऑफिसर नगर परिषद श्रीगंगानगर एक फायर बिग्रेड की गाड़ी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर एक एम्बूलेंस मय दवाईयां सहित 17 मार्च 2022 को सायं 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक राजकीय चिकित्सालय एवं दमकल विभाग श्रीगंगानगर में तैयार रखेगें तथा 18 मार्च 2022 को प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कलक्टेªट में रहेगी, जो उपखण्ड मजिस्टेªट श्रीगंगानगर के निर्देशों में रहेगी। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिये आवश्यक पुलिस जाब्ता लगाना सुनिश्चित करेंगे।