विनय एक्सप्रेस समाचार, श्रीगंगानगर। जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2022 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं महाविधालयों की परीक्षायें होने जा रही है। छात्र शान्तिपूर्वक अध्ययन कर अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें, इसके लिये वातावरण कोलाहल मुक्त रखा जाना आवश्यक है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग ने राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। आदेशानुसार जिला श्रीगंगानगर में कोई भी व्यक्ति, संस्थाओं, मैरिज पैलेसों में यह आदेश 31 मई 2022 तक प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों (जिसमें कोलाहल उत्पन्न हो) का उपयोग नहीं कर सकेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अधिनियम में पूर्व में ही प्रतिबंधित है। मंदिर, मस्जिद एवं गुरूद्वारों में क्रमशः आरती, भजन एवं शब्द कीर्तन के समय एवं शादी विवाह में निकासी व ढुकाव आदि कार्यक्रमों में प्रतिबंध लागू नहीं होगा, परन्तु धीमी गति से ही ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। डीजे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ध्वनि प्रसारण यंत्रों की इजाजत देने हेतु संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट तथा जिला मुख्यालय के लिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर श्रीगंगानगर अधिकृत रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 6 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
——–