जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने किया मतदाता पंजीयन पोस्टर का विमोचन

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के तहत मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन को लेकर बैठक आयोजित

विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नमित मेहता द्वारा ’बस कुछ मिनटो में मतदाता सुविधाएं पाएं’ की जानकारी देने वाले ’मतदाता पंजीयन पोस्टर’ का विमोचन कर किया गया। इस दौरान राजनीतिक दल के श्री रफीक चौहान, श्री मांगुसिंह दुदावत एवं मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित बैठक में प्रारूप मतदाता सूची की हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवाई गई ।


उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रभानसिंह भाटी ने बताया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन बुधवार को बैठक में किया गया एवं अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां 9 नवम्बर से 8 दिसम्बर तक ली जाएगी। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाईटी के साथ वार्ड सभा बैठक 12 नवम्बर एवं 26 दिसम्बर को तथा ग्राम सभा की बैठक 14 नवम्बर व 26 नवम्बर को आयोजित कर पठन व सत्यापन करना है। ईडब्ल्यूडी क्लस्टर एनेरोलेमेंट कैम्प 19 नवम्बर को एवं सामान्य मतदाता हेतु कलस्टर एनेरोलेमेंट कैम्प 12 नवम्बर, 26 नवम्बर एवं 03 दिसम्बर को होगा। प्राप्त दावे एवं आपत्तियां का निस्तारण 26 दिसम्बर तक, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी 2023 को होगा।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में मतदान केन्द्रों का सुव्यवस्थिकरण किया गया है जिसमें जैतारण विधानसभा में 14 शहरी व 278 ग्रामीण मतदान केन्द्र है। इसी प्रकार सोजत में 24 शहरी व 218 ग्रामीण, पाली में 137 शहरी व 108 ग्रामीण, मारवाड़ जंक्शन में 15 शहरी व 268 ग्रामीण, बाली में 38 शहरी व 261 ग्रामीण, सुमेरपुर में 33 शहरी व 256 ग्रामीण मतदान केन्द्रों का सुव्यवस्थिकरण किया गया है।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में प्रविदियों के प्रमाण निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति के नाम की दोहरी प्रविष्टि की पहचान हेतु एक अगस्त 2022 से आधार संग्रहण कार्य बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि को मतदाता द्वारा अशा संख्या उपलब्ध नहीं कराने के आधार पर हटाया नहीं जा सकता है। आधार नम्बर देना पूरी तरह स्वैछिक है। मतदाता स्वयं इसके लिए ऑनलाईन फार्म 6बी एनवीएसपी पार्टल, पोटर हेल्पलाईन एप आदि के द्वारा यूआईडीआई के साथ पंजीकृत मोबाईल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को प्रमाणित कर सकता है। बीएलओ गरूड़ा एप के माध्यम से फॉर्म को ऑनलाईन डिजिटाईज करेंगे।
उन्होंने बताया कि नवीन आवेदन प्रपत्र भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्रों में संशोधन करते हुए नवीन प्रपत्र जारी किये है। दिनांक 01 अगस्त 2022 से लागू होने वाले नवीन प्रपत्र में फॉर्म 6 मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने हेतु, फार्म 6बी ईपिक के साथ आधार लिंक करने हेतु, फार्म 7 मतदाता सूची में नाम विलोपन हेतु, फार्म 8 (अ) विस्थापन हेतु (ब) सुधार हेतु (स) पुराने ईपिक के स्थान पर नवीन इंपिक प्राप्त करने हेतु एवं (द) विशेष योग्यजन को चिन्हित करने हेतु भरे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 17$ एवं 18$ आयुवर्ग का पंजीयन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु अर्हता दिनांक 01 जनवरी के स्थान पर वर्ष में 04 बार (01 जनवरी 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर) निर्धारित की गई है। एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन दिनांक 09 नवम्बर 2022 से 117$ आयुवर्ग के ऐसे मतदाता जो अर्हता दिनांक 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उन सभी पात्र मतदाताओं से प्रारूप-6 में अग्रिम आवेदन प्राप्त किये जा सकते है।
उदाहरणार्थ यदि कोई युवा दिनांक 20 मई, 2023 को 18 वर्ष का हो रहा है तो वह युवा प्रारूप प्रकाशन दिनांक 09.11.2022 से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रपत्र-6 में अग्रिम आवेदन कर सकता है तथा मतदाता सूची में उसका नाम अर्हता दिनांक 01 जुलाई 2023 के संदर्भ में जुड़ेगा। पीवीसी-ईपिक का वितरण अब ई- पिक कार्ड बीएलओ के माध्यम से वितरित नही किये जाकर सीधे पोस्टल विभाग के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा मतदाता द्वारा भरे गये एड्रेस पर वोटर किट के साथ भिजवाये जायेंगे।