समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 18 केन्द्र खोले

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। भारतीय खाद्य निगम मण्डल कार्यालय अजमेर के अधीनस्थ राजस्व जिलों में रबी विपणन वर्ष 2022-23 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लक्ष्य 33140 मैट्रिक टन के लिए कुल 18 केन्द्र खोले गए हैं।

भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक (वाणिज्य) ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम, मण्डल कार्यालय, अजमेर के अधीनस्थ राजस्व जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, नागौर में रबी विपणन वर्ष 2022-23 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का लक्ष्य 33140 मैट्रिक टन निर्धारित किया गया है  इसके लिए उक्त जिलों में कुल 18 खरीद केन्द्र खोले गए हैं । इनमें से भारतीय खाद्य निगम मण्डल कार्यालय अजमेर को 06 खरीद केंद्र,राजफैड को 07 खरीद केंद्र आवंटित किये गए हैं।


उन्होने बताया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिला अजमेर में बिजयनगर एवं जिला भीलवाड़ा में गुलाबपुरा,शाहपुरा,जहाजपुर, भीलवाड़ा, एवं मांडलगढ़ खरीद केंद्र खोले गए हैं।


वहीं भारत सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देशानुसार राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित खरीद केन्द्रों पर हर वर्ष की तरह रबी विपणन वर्ष 2022-23 के तहत गेहूं की खरीद का कार्य राजस्थान सरकार के ऑनलाइन पोर्टल एमएसपी पीआरओसी डॉट आरएजे डॉट एनआईसी डॉट आईएन  पर “गेहूं खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन” नाम से उपलब्ध है जिसे ई-मित्र, अटल सेवा केंद्र एवं अन्य माध्यम से करवाना होगा।पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है ।

किसान अपना गेहूं बेचने हेतु  आरएमएस   2022-23 से अपना टोकन जारी कर लें ताकि गेहूं खरीद सुविधापूर्वक हो सके । केएमएस के अंतर्गत टोकन जारी ना करवाए । साथ ही रविवार एवं सरकारी अवकाश के दिन टोकन जारी ना करवाए । किसानो के रजिस्ट्रेशन हेतु जन आधार कार्ड व बैंक खाते में भुगतान हेतु बैंक पासबुक की प्रति आवश्यक है ।


उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015/- रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । उन्होंने किसानो को अपने नजदीकी खरीद केंद्र पर फसल बुवाई की प्रमाणिकता हेतु आवश्यक दस्तावेजों की समस्त औपचरिकताये पूरी करते हुए सरकार के मापदंडों के अनुसार साफ़ सुथरा गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचने एवं उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने की अपील की है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपज का भुगतान सीधे बैंक खातों में गेहूं बेचान के 48 घंटों में नियमानुसार कर दिया जावेगा।

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