मुख्यमंत्री चिरंजीवी सडक सुरक्षा योजना सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अब मिलेगा निकटतम निजी अस्पतालों में 72 घंटों तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार

विनय एक्सप्रेस समाचार, भीलवाडा। सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति अब निजी अस्पतालों में भी 72 घंटों के दौरान निःशुल्क आपातकालीन उपचार ले सकेगा। चाहे घायल व्यक्ति किसी भी प्रदेश का निवासी हो। राज्य सरकार ने ऐसे घायल व्यक्तियों को तुरन्त उपचार मिल सके इसके लिए नई योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी सडक सुरक्षा योजना शुरू की है। योजना के शुरू होने से अब घायल मरीज के अस्पताल में भर्ती के उपरान्त प्राथमिकता से आवश्यक उपचार अब निकटतम अस्पताल में हीं सुनिश्चित किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुस्ताक खान ने बताया कि योजना के तहत घायल व्यक्ति का ईलाज केवल वे ही निजी अस्पताल कर सकेगे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल हो। योजना में शामिल सरकारी अस्पतालों में भी यह व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए घायलों की कोई पहचान या पात्रता नही बतानी पडेगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लेकर निर्देश भी जारी कर दिये है। नए निर्देशों के अनुसार घायल व्यक्ति का बिना किसी पहचान एवं पात्रता के योजना में शामिल प्रदेश के निजी या सरकारी अस्पतालों में ईलाज किया जायेगा। इसमें प्रदेश के साथ हीं अन्य प्रदेशों के घायलों का इलाज भी अस्पतालों को करना पडेगा। जो मरीज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र नहीं है, उन्हें दुर्घटना के प्रथम 72 घंटों के दौरान सम्बन्ध अस्पतालों में सामान्य चिकित्सा के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी ईलाज कराने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि योजना में चिकित्सा विभाग ने सडक दुर्घटना विशेष के तहत विभिन्न पैकेज बनाये है। अब तक इसमें 182 पैकेज षामिल किये गये है। जिनमें दुर्घटना के घायल व्यक्तियों का उपचार किया जा सकता है। इन पैकेजों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें पहली श्रेणी में एमबीबीएस चिकित्सक द्वारा उपचार। दूसरी श्रेणी में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार का पैकेज बुक किए जा सकेगें। राज्य सरकार ने आदेश जारी किये है कि घायल व्यक्ति की पहले जान बचाकर अस्पतालों को पहले मरीज का ईलाज करना होगा इसके बाद पुलिस को आगे की कार्यवाही हेतु सूचना देनी होगी। दुर्घटना में घायल व्यक्ति के उपचार पर होने वाले खर्च का भुगतान संबंधित अस्पताल को करने के लिए राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के पास उपलब्ध स्टेट फंड की राशि का उपयोग किया जायेगा। जिसका पुनर्भरण परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा।