विनय एक्सप्रेस समाचार, चूरू। अब राज्य में किसान अपनी इच्छानुसार किसी भी वैद्य अनुज्ञापत्रधारी से किसी भी निर्माता कम्पनी का कृषि आदान क्रय करने हेतु स्वतंत्र होगा। कृषक कृषि आदान का उपयोग करना चाहता है व योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ लेना चाहता है तो उसे सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी को आवेदन करना होगा।
कृषि उपनिदेशक दीपक कपिला ने बताया कि वर्ष 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा अलग से कृषि बजट प्रस्तुत करने के साथ ही कृषि विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं में अनुदान पर वितरित किये जाने वाले कृषि आदानों हेतु पहली बार कृषकों की सुविधा के आधार पर नई प्रक्रिया अपनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत कृषक अपनी इच्छानुसार किसी भी वैद्य अनुज्ञापत्रधारी से किसी भी निर्माता कम्पनी का कृषि आदान क्रय करने हेतु स्वतंत्र होगा।
सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी की सिफारिश अनुसार कृषि आदानों यथा पौध संरक्षण रसायन/ बायो एजेन्ट्स/ बायो फर्टिलाईजर्स/सूक्ष्म पोषक तत्व आदि वैद्य अनुज्ञापत्रधारी विक्रेताओं से कृषक स्वतंत्र रूप से स्वयं मोल-भाव तय कर क्रय कर सकेगा। कृषक को अनुदान की राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जायेगा। पौध संरक्षण रसायनों/बायो एजेन्ट्स/सूक्ष्म पोषक तत्व पर अनुदान रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपये प्रति हैक्टर, जो भी कम हो देय होगा। बायो फर्टीलाइजर्स पर अनुदान रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 300 रुपये प्रति हैक्टर जो भी कम हो देय होगा। प्रति कृषक अधिकतम सीमा 2 हैक्टर होगी। कृषकों को अनुदान पर कृषि आदान उपलब्ध करवाये जाने हेतु आवेदन से अनुदान राशि के भुगतान तक की संपूर्ण प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाईन किया जाना है।