विनय एक्सप्रेस समाचार, जैसलमेर। कोविड-19 से प्रतिदिन बढ़ते संक्रमितों एवं इस महामारी के प्रसार की श्रंखला को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए जन अनुशासन पखवाड़े से संबंधित राज्य सरकार द्वारा 18 अप्रेल को जारी किये गये आदेश के अतिरिक्त नवीन आदेश जारी किए है।
कार्यालय सांय 4 बजे तक ही खुले रहेंगे
राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये नवीन दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला कलक्टर ने बताया कि पूर्व में वर्णित विभागों के साथ-साथ वन/वन्य जीव, आयुर्वेद, पशुपालन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को भी सम्मिलित कर अनुमत कार्यालयों का समय सांय 4 बजे तक रखा गया है। इसी प्रकार कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कार्यालय स्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पाॅजिटीव या संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घण्टे के लिए बन्द किया जाएगा।
अनुमत दुकाने निर्धारित समय तक ही खुली रहेगी
उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के मद्देनजर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराणा का सामान, आटा चक्की से संबंधित, पशुचारे से संबंधित दुकाने सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खोलने के लिए अनुमत होगी। इसी प्रकार कृषि आदान विक्रेताओं की दुकाने/परिसर सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक, डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 बजे प्रातः 11 बजे एवं सांय 5 बजे से सांय 7 बजे तक, मण्डीयां, फल एवं सब्जियां, फूल मालाओं की दुकाने, सब्जियां एवं फलों के ठेले/साईकिल/रिक्शा/आॅटो रिक्शा/मोबाइल बेन द्वारा विक्रय पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही अनुमत किया गया है। इसमें खाद्य पदार्थ, किराना सामान, पशुचारा दुकाने, कृषि आदान विक्रेताओं की दुकाने शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः बन्द रहेगी।
विवाह समारोह का कार्यक्रम 3 घण्टे तक ही अनुमत होगा
जिला कलक्टर ने बताया कि विवाह समारोह से संबंधित नई गाईडलाईन के अनुरूप विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है जिसमे केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घण्टे का कार्यक्रम अनुमत होगा। विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होंने पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजा जाकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
इनकी करनी होगी पालना
उन्होंने बताया कि प्रोसेस्ड फूड/मिठाई व मिष्ठान/बेकरी/रेस्टोरेन्ट्स इत्यादि दूकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमत होगी। इसी प्रकार निजी यात्री वाहन(बसों को छोड़कर) केवल इमरजेन्सी या अत्यावश्क सेवाओं के लिए ड्राईवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमत होंगे। समस्त राज्यों में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेन्सी एवं अन्य अतिआवश्क सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी। यह आदेश 26 अप्रेल प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा। निजी बसे अपनी बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत तक ही अनुमत होगी, जिसमे कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेंगे।
निजी वाहनों को प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे तक ही मिलेगा पेट्रोल, डीजल
इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन/ माल ढुलाई वाहन /अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्राॅल/गैस से संबंधित खुदरा/ थोक आउटलेट अपने यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी परन्तु निजी वाहनों के लिए पेट्राॅल/डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगी।
वीकेन्ड कफ्र्यू की करनी होगी पालना
उन्होंने बताया कि शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कफ्र्यु रहेगा। इस दौरान नो मास्क नो मूमेन्ट की सख्ती से पालना की जाएगी। नवीन आदेश 25 अप्रेल को प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईटीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।