लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को आपराधिक मामलों की जानकारी समाचार पत्र में देनी होगी : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल

तीन अलग-अलग अवसरों पर देनी होगी जानकारी

समाचार पत्रों, पार्टी की वेबसाइट व टीवी चैनल पर देनी होगी जानकारी 

 

विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर । लोकसभा चुनाव -2024 में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने विरुद्ध आपराधिक मामलों के लिए शपथ पत्र के साथ ही तीन अलग अलग अवसरो पर समाचार पत्र व न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी देनी होगी ।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) श्री गौरव अग्रवाल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार को उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलो की जानकारी तीन बार अलग-अलग समय में समाचार पत्रों व टीवी चैनल के माध्यम से देनी होगी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को भी अपने उम्मीदवारों के लिए इस की अनुपालना करवानी होगी। उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को जिनके द्वारा आपराधिक पूर्वावृत रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्मीदवार बनाया उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप सी 7 में ऐसे उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर यह प्रकाशित करना होगा कि उनके द्वारा आपराधिक पूर्वावृत रखने वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों चुना गया है। इस प्रकाशन की सूचना ऐसे राजनीतिक दलों को प्रारूप सी 8 में 72 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा | राजनीतिक दलों में अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें फॉर्म – सी 1व सी 2 के द्वारा राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर के समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में प्रसारित करवाना होगा।

तीन अवसरों पर देनी होगी जानकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकित करने वाली मान्यता प्राप्त पार्टियों व पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियो को अपना आपराधिक मामलों की जानकारी तीन निर्धारित अवसरों पर देनी होगी ताकि मतदाताओं को जानकारी प्राप्त हो सके। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख के अगले दिन से कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों पर और मतदान के समापन के 48 घंटे पहले तक निर्धारित प्रारूप में प्रकाशित की जानी होगी ।

आदेश की पालना नहीं होने पर नोटिस

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यार्थियों व राजनीतिक दलों द्वारा इसका अनुपालन नहीं करने पर उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा व संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

पार्टी की वेबसाइट पर भी देनी होगी जानकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी अनिवार्य रूप से देनी होगी ताकि मतदाता उनकी वेबसाइट पर भी जाकर जानकारी प्राप्त कर सके।

अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम व उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती दीप्ति शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार प्रतिदिन व स्थानीय स्तर के समाचार पत्र जिनकी प्रतिदिन 25 हजार प्रतिया प्रकाशित हो, यह जानकारी सी 1 व सी 2 प्रारूप में प्रकाशित करवानी होगी ।इसी प्रकार टीवी चैनल में भी इनका प्रचार प्रसार होगा जिनकी समय अवधि प्रातः 8 से रात्रि 10:00 बजे के बीच न्यूनतम 7 सेकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी ।