विनय एक्सप्रेस समाचार,जैसलमेर। कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, राजीव गांधी कृषक साथी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए ग्राम पिथला व बरमसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मण्डी सचिव राकेश सिंगारिया ने बताया कि कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अन्तर्गत कृषि प्रसंस्करण उद्योगों एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कृषक एवं उनके संगठनों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत व उद्यमी वर्ग को 25 प्रतिशत का अनुदान देय है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त इस योजना में परिवहन, ब्याज, विद्युत प्रभार, सौर ऊर्जा एवं मंडी शुल्क आदि में भी विभिन्न अनुदान देय है।
मण्डी सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत उद्योगों के विस्तारीकरण या कैर सांगरी के प्रस्संकरण के लिए नए उद्योग लगाने पर 35 प्रतिशत (अधिकतम 10 लाख रुपये तक) अनुदान मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह इकाई शहरी व ग्रामीण क्षेत्र कहीं भी लगाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति पूर्व में चल रहें प्लांट को भी मॉडिफाइड करना चाहता है तो वह योजना का लाभ ले सकता है।
मण्डी सचिव ने राजीव गांधी कृषक साथी योजना के बारे में विस्तृत जानकरी देते हुये बताया कि किसानों एवं खेतीहार मजदूरों के द्वारा कृषि कार्य करते समय अथवा विपणन हेतु मण्डी आते अथवा जाते समय होने वाली दुर्घटना में अंग-भंग अथवा मृत्यु होने पर नियमानुसार अलग-अलग राशि का वितरण किया जाता है।