विनय एक्सप्रेस समाचार,जैसलमेर। राज्य सरकार ने उपनिवेशन क्षेत्र के समस्त श्रेणी के काश्तकारों (सभी श्रेणी के आवंटियों तथा सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन व मोहरबन्द नीलामी द्वारा आवंटन आदि) को कृषि भूमि की आवंटन की 30 जून, 2021 तक की शेष रही बकाया किश्तें 1 अप्रेल 2021 से 30 जून 2021 की अवधि में एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान कर दी है।
इस बारे में संयुक्त शासन सचिव उपनिवेशन विभाग राजस्थान जयपुर कैलाश नारायण मीना ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते, 1955 की शर्त संख्या 15-क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि राजस्व मंत्री हरीश चौधरी द्वारा हाल ही तूफानी अंधड़ प्रभावित इलाकों के दौरे में किसानों ने इस बारे में आग्रह किया था। जिस पर राज्य सरकार ने यह आदेश जारी कर छूट प्रदान की है।